उत्तर प्रदेश
लोमड़ी और सियार के काटने पर होने वाली मौत पर चार लाख -योगी

लोमड़ी और सियार के काटने पर होने वाली मौत पर चार लाख -योगी
अरविंद सिंह मौर्य शिकारगंज- 8850543166
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित कर दिया है. अब ऐसे मामलों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इस फैसले के साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी-2 में लोमड़ी और सियार को शामिल किया गया है.
प्रदेश में पहले से ही बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ,साँप,हाथी, गैंडा और जंगली सुअर के हमले से मृत्यु पर 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है.
इन सभी को श्रेणी-1 में रखा गया है. अब लोमड़ी और सियार के साथ कुल 11 वन्यजीव मुआवजा श्रेणी में शामिल हो गए हैं.