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अपहरण कर किशोरी को बेचने के मामले में अभियुक्त को 6 वर्ष की कैद
रिपोर्ट अरविंद सिंह मौर्य
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-2) नितिन पांडे की अदालत ने अपहरण कर नाबालिग किशोरी को अनुचित संभोग के लिए बेचने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया है।
अदालत ने विचारण के बाद चौबेपुर निवासी अभियुक्त राहुल राजभर को 6 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक अभियुक्त राहुल राजभर नाबालिक किशोरी को बहला फुसला कर अनुचित संभोग हेतु बेचने के आशय से भगा ले गया था।
उपरोक्त मामले में मोनू सिंह और रघुवीर सिंह भी अभियुक्त है जिनका मामला विचाराधीन है। अभियुक्त की जमानत हाइकोर्ट से दो बार खारिज भी हो चुकी है। अभियुक्त 4 वर्षों से जिला कारागार में निरुद्ध था।
