उत्तर प्रदेश

प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त अब पूरी तरह ऑनलाइन।

रिपोर्ट-अरविंद सिंह मौर्य शिकारगंज/चकिया 8850543166

प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अब और आसान,पारदर्शी और तेज होगी।

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर अधिकृत पंजीकृत वाहन डीलर (एडीआरवी) व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी है।

इसके लागू होने के बिक्री से जुड़ी लगभग सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाएंगी।

एडीआरवी व्यवस्था लागू बाद वाहन खरीद-डीलरों के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य।

अब जो भी डीलर वाहनों की खरीद-फरोख्त का काम करेंगे,उन्हें पंजीकरण प्राधिकारी से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

यह प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन के बाद ही जारी किया जाएगा।

ये सर्टिफिकेट पांच साल तक मान्य रहेगा।इससे डीलरों की जिम्मेदारी तय होगी और फर्जी लेनदेन पर रोक लगेगी।वाहन मालिक भी अपने वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज पोर्टल के जरिये आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

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